भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एमपी में शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति (new liquor policy) को मंजूरी दे दी हैं सीएम की अगुवाई कैबिनेट की बैठक में नीति को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शराब की खरीद और बिक्री पर कई बदलाव होंगे, जो नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी अब प्रदेश में विदेशी शराब के दाम और कम हो जाएंगे इसके साथ ही लोग अब घर में 4 गुना ज्यादा शराब रख सकते हैं।
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हम आपको बता दें कि नई शराब पॉलिसी के चलते अंग्रेजी शराब (foreign liquor) सस्ती होगी। क्योंकि नई शराब नीति में विदेशी शराब पर 10%-13% तक ड्यूटी में कमी लाई गई है जिससे शराब की डिमांड (Liquor demand) बढ़ेगी, और ज्यादा बिक्री होगी। साथ ही नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी और दुकानें कंपोजिट (liquor shop composite) होंगी यानी एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देशी दोनों शराब मिल पाएंगी। अभी प्रदेश में फिलहाल 2544 देशी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं।
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दरअसल, इस नई आबकारी नीति में फ्रेश बीयर के लिए भी पॉलिसी लाई गई है जिसके तहत भोपाल, इंदौर में माइक्रो ब्रेवरीज बनाई जाएगी माइक्रो ब्रेवरीज छोटी यूनिट होती हैं, जिनमें रोज 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता है माइक्रो ब्रेवरीज प्लांट होटलों में लगाए जा सकते हैं इनसे फ्रेश बीयर, कम एल्कोहल वाली शराब मिल सकेगी।
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नई नीति के तहत होमबार लाइसेंस का निर्णय भी लिया है अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है तो वह व्यक्ति घर पर बार ओपन कर सकेगा यही नहीं घर पर शराब रखने की लिमिट भी सरकार ने बढ़ा दी है अब कुल अनुमति से 4 गुना ज्यादा शराब रख सकेंगे फिलहाल घर में एक पेटी बीयर, 6 बॉटल वाइन या 4 बॉटल स्पिरिट रखने की इजाजत है। इसके अलावा आलीराजपुर और डिंडौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुए से बनने वाली शराब लाई जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, और मॉल्स में काउंडर पर वाइन भी मिल सकेगी, इसके साथ ही छोटे जिलों को रिन्यूअल का ऑफर दिया जाएगा विदेशी शराब की रिजर्व प्राइज 15% और देशी की 25% रखी जाएगी।