MP News: राजधानी भोपाल में होटलों और रेस्टोरेंटों में खाद्य सुरक्षा के मामले में बड़ी कमी दिखाई दे रही हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत, खाद्य विभाग और नगर निगम ने गंदगी और गंदगी के नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और रेस्टोरेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
दरअसल भोपाल में रेस्टोरेंटों में खाद्य सुरक्षा के मामलों में हो रही लापरवाही से जनता पर बड़ा असर होता हैं। गंदगी के चलते फ़ूड पोइज़निंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। वहीं इसे देखते हुए खाद्य विभाग और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की हैं।
जाँच में स्पॉट फाइन:
वहीं इसको लेकर निगम की टीमों ने रेलवे स्टेशन के सामने और न्यू मार्केट में 20 से अधिक दुकानों की जाँच की और पेय पदार्थ, बेकरी उत्पाद, नमकीन, और दूध से बने खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जाँच में स्पॉट फाइन लगाने के साथ-साथ, निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत केस दर्ज किये हैं। यह खासकर रेस्टोरेंटों के टी-कॉर्नरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
खाना बनाने की क्रिया के दौरान गंदगी:
दरअसल भोपाल में पाँच होटल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होते हुए मिले। जिसमें होटल अज़ीज़ा रेस्ट्रॉन्ट ,दिल बहार भोजनालय ,मेट्रो भोजनालय रॉयल भोजनालय ,अशोक टी-कॉनर शामिल हैं। वहीं गंदगी के मामले में भी कुछ होटलों के खाना बनाने की क्रिया के दौरान गंदगी की रिपोर्टिंग की गई है। इसे भी निगम ने तत्काल कार्रवाई के तहत दर्ज किया है।
खाद्य सुरक्षा के मामले में निगम की कड़ी कार्रवाई ने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। ऐसी हालत में सावधानी बरतना जरूरी है ताकि खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन हो सके और जनता की सेवा में सुधार हो सके।