MP News Hindi: मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राज्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगाई गई याचिका को विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी विधान माहेश्वरी ने याचिका को प्रथम दृष्टया प्रचलन के योग्न नहीं पाए जाने पर खारिज कर दिया।
मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल उनके खिलाफ भोपाल मे चंद्र मोहन दुबे के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें उन पर आर्थिक अपराध की बड़ी धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए थे। इसमें उनके खिलाफ रजिस्ट्री शुल्क कम जमा करने और शासन को हानि पहुंचाने के भी आरोप थे।न्यायालय ने पाया कि यह पूरा प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया है।