भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) होंगे या नहीं होंगे अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शिवराज सरकार द्वारा अध्यादेश वापस ले लिए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इस विषय में अंतिम फैसला ले लेगा लेकिन सोमवार देर शाम तक कोई फैसला नहीं हो सका। चुनाव आयोग विधिक अभिमत (legal opinion) की प्रतीक्षा कर रहा है।
पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मुद्दा गहराने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच शिवराज सरकार ने रविवार को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन) अध्यादेश 2021 वापस ले लिया। रविवार देर रात राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी इस पर मुहर लगा दी।
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अध्यादेश वापस हो जाने के बाद उम्मी ढकी जा रही थी कि सोमवार को चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को स्थगित करने या निरस्त करने के सम्बन्ध में अधिकृत घोषणा कर देगा लेकिन सोमवार देर शाम तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को दिन भर बैठक की। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) अध्यादेश वापस हो जाने के बाद वैधानिक स्थितियों का परीक्षण कर रहा है।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर फैसला किया कि इस मामले में विधिक अभिमत लिया जायेगा उसके बाद ही फैसला लिया जायेगा। आयोग के सचिव बीएस जामोद का कहना है कि विधिक अभिमत आने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने या नहीं कराने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कल मंगलवार को आयोग को विधिक अभिमत मिल जायेगा और आयोग अंतिम फैसला सुना देगा।