मध्य प्रदेश में नए साल से बंद हो जाएगी नजूल अनापत्ति की व्यवस्था, जारी हुए नियम

MP News: मध्य प्रदेश में अब नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत 2023 से अब यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। जनता द्वारा किए जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से शासन ने यह निर्णय लिया है।

नए नियमों के तहत अब नजूल अधिकारी भूमियों से संबंधित जानकारी नगरीय निकायों, ग्राम एवं नगर संचालनालय को उपलब्ध करवाएंगे। इसी जानकारी के आधार पर नक्शे, निर्माण और लेआउट की स्वीकृति दी जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से जारी नहीं किया जाएगा, इसके लिए सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए है।


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Diksha Bhanupriy

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