Tue, Dec 23, 2025

नीमच लोक अदालत में त्वरित कार्रवाई, कंपनी ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ बीमा क्लेम का भुगतान करना किया स्वीकार

Written by:Sanjucta Pandit
Published:
नीमच लोक अदालत में त्वरित कार्रवाई, कंपनी ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ बीमा क्लेम का भुगतान करना किया स्वीकार

Neemuch News : नीमच में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश का पहला ऐसा निर्णय हुआ है जिसमें दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को आपसी सुलह के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा एक करोड़ रुपये क्लेम का भुगतान किया गया है। दरअसल, 15 फरवरी 2020 को राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर निवासी 28 वर्षीय कैलाश सुथार उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर कार से लौट रहे थे तभी नीमच के समीप हाइवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। जिससे मौके पर ही कैलाश की मौत हो गई थी।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मृतक

बता दें कि कैलाश मुम्बई की एक निजी कम्पनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उनका 4 वर्षीय बेटा अनाथ हो गया, भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैलाश के कांधों पर ही थी। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद इसे न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत, क्लेम का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण कोई दो साल से न्यायालय में चल रहा था। तब मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य और जिला न्यायाधीश प्रशांत हुद्दार, एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विजय कुमार सोनकर आदि ने दोनों पक्षों के वकीलों के साथ विमर्श कर आपसी सहमति से मामला सुलझाया।

इस तरह लिया गया फैसला

दरअसल, मृतक जिस कंपनी में था वहां उसका वेतन अच्छा था। दूसरा यदि वह जीवित रहता तो रिटायरमेंट तक उसे बड़ी राशि मिलती लेकिन मृत्यु के बाद बच्चे और आश्रित परिवार के बेहतर जीवनयापन की समस्या हो सकती थी। ऐसे में बीमा कंपनी और मृतक के परिजनों के मध्य न्यायिक अधिकारियों और दोनों वकीलों के परामर्श पर सहमति बन गई और लोक अदालत में बीमा कंपनी ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ बीमा क्लेम का भुगतान करना स्वीकार किया। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी राशि के आपसी सहमति से बीमा क्लेम भुगतान का लोक अदालत में यह पहला और सबसे बड़ा मामला है।

नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट