नीमच लोक अदालत में त्वरित कार्रवाई, कंपनी ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ बीमा क्लेम का भुगतान करना किया स्वीकार

Neemuch News : नीमच में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश का पहला ऐसा निर्णय हुआ है जिसमें दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को आपसी सुलह के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा एक करोड़ रुपये क्लेम का भुगतान किया गया है। दरअसल, 15 फरवरी 2020 को राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर निवासी 28 वर्षीय कैलाश सुथार उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर कार से लौट रहे थे तभी नीमच के समीप हाइवे पर एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। जिससे मौके पर ही कैलाश की मौत हो गई थी।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मृतक

बता दें कि कैलाश मुम्बई की एक निजी कम्पनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उनका 4 वर्षीय बेटा अनाथ हो गया, भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैलाश के कांधों पर ही थी। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद इसे न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत, क्लेम का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण कोई दो साल से न्यायालय में चल रहा था। तब मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य और जिला न्यायाधीश प्रशांत हुद्दार, एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विजय कुमार सोनकर आदि ने दोनों पक्षों के वकीलों के साथ विमर्श कर आपसी सहमति से मामला सुलझाया।


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।