Neemuch News : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से न्यायालय नीमच ने दंडित किया है। बता दें कि लगभाग 3 साल 2 महीने बाद आखिरकार न्यायालय ने नीमच केंट थाना अंतर्गत घटित इस अपराध में सजा सुनाई है। जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर इसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है।
जानकारी के अनुसार, फरवरी 2020 को में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर नीमच केंट थाना में रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। जिसमें न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए और आरोपियों को अलग-अलग सजा सुनाई है। पहले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-लसहन मण्डी के पास, जिला-नीमच को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं इस अपराध में आरोपी भूरा का सहयोग करने वाले आरोपी कमलेश पिता कोदर मीणा, उम्र-24 वर्ष, निवासी-महाराणा बंगला, कोर्ट के पिछे, जिला नीमच को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
यह है पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया गया कि 23 फरवरी 2020 को 12 वर्षीय बच्ची शाम के समय शौच करने के लिये गई तो लसहन मण्डी के गेट के पास से आरोपी भूरा उसको जबरन मोटरसायकल पर बैठाकर ले गया। बस स्टैण्ड पर पंहुचकर आरोपी ने उसके दोस्त आरोपी कमलेश को फोन लगाकर बुलाया फिर दोनो पीडिता को कमलेश के कमरे पर ले गये, जहाँ आरोपी भूरा ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। अगले दिन दोनो आरोपी पीड़िता को बाइक पर बैठाकर चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) ल गये फिर कमलेश वहां से वापस आ गया किन्तु आरोपी भूरा पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां से वह पीड़िता को दिनांक 26 फरवरी 2020 को वापस नीमच लेकर आया, फिर पीड़िता मौका देखकर भागकर उसके जीजा के घर पर आ गई। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के आधार पर उसके जीजा ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की।
इस दौरान आरोपीयों को गिरफ्तार कर व पीडिता का मेडिकल कराया गया और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दंड से दंडित किया गया है।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट