Thu, Dec 25, 2025

Neemuch News : बलात्कार के आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Written by:Amit Sengar
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Neemuch News : बलात्कार के आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Neemuch Court News : नीमच कोर्ट ने महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000रू के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने सुनाया है।

यह है मामला

बता दें कि अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 जून 2019 को शाम के लगभग 4 से 7 बजे के बीच थाना नीमच सिटी क्षैत्र में स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस की हैं। पीडित महिला जिला मंदसौर में रहती हैं तथा उसका विवाह नीमच में हुआ था। पीडिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जिस कारण पीडिता ने वर्ष 2014 में भरण-पोषण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें पीडिता को भरण-पोषण प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया था। पीडिता के ससुराल वालों द्वारा भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसे लेकर वह 19 जून 2019 को थाना नीमच सिटी गई थी, जहां पीडिता को आरोपी प्रधान आरक्षक भरत घावरी मिला, जिसको पीडिता ने वारंट दिया तथा आरोपी ने पीडिता से उसका मोबाईल नंबर ले लिया।

गौरतलब है कि 29 जून 2019 को आरोपी ने पीडिता को फोन लगाकर मंदसौर से नीमच बयान लेने के लिए बुलाया, जब पीडिता बस स्टैण्ड पर उतरी तो आरोपी उसे वहीं खड़ा मिला, जिसने पीडिता को थाने ले जाने का बोलकर कार में बिठाया किंतु वह उसे थाने नहीं ले जाते हुए भादवामाता स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस ले गया जहां उसने पीडिता के साथ बलात्कार कर जान से मारने की धमकी दी। पीडिता द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नीमच को आवेदन दिया गया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच सिटी ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इस दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर एवं आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 9500 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट