सफेमा न्यायालय ने दिया 8 करोड़ 90 लाख की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश

नीमच, श्याम जाटव। मुख्यंमत्री के निर्देशानुसार गुण्डा-माफियाओं के विरूद्ध जारी विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों को गुण्डा/माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त ऐसे आरोपी जिनके द्वारा मादक पदार्थ तस्करी की अवैध कमाई से चल-अचल संपत्ति का संग्रहण विगत वर्षो में किया गया है, उनको चिन्हित भी किया गया।

थाना प्रभारी सिंगोली आनंद सिंह आजाद द्वारा पिछले महीने की 9 तारीख को थाना सिंगोली क्षेत्र में रहने वाले बंशीलाल द्वारा विगत वर्षो में अवैध कमाई से अर्जित की गई 08 करोड़ 90 लाख 10 हजार रूपए की संपत्ति का एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-ई एवं एफ के तहत् वित्तिय अनुसंधान किया जाकर अवैध संपत्ति फ्रीजिंग हेतु प्रतिवेदन सफेमा न्यायालय मुम्बई में पेश किया गया था। इसपर अब सफेमा न्यायालय मुम्बई द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हूए आरोपी बंशीलाल पिता दूलीचंद धाकड़ निवासी ग्राम महुपुरा पुरण की निम्नानुसार अवैध चल-अचल संपत्ति को अवैध माना गया है। सफेमा न्यायालय मुम्बई द्वारा उपरोक्तानुसार चल-अचल संपत्ति जो आरोपी बंशीलाल एवं उसके परिजनों द्वारा अर्जित की गई है सुनवाई के दौरान अवैध माना जाकर एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 एफ (2) के तहत समस्त संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किये गये हैं।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।