Neemuch News : नीमच नगरपालिका में लगभग 13 वर्ष पूर्व हुए पाइप घोटाले के बहुचर्चित मामले में न्यायालय द्वारा नगरपालिका के 7 कर्मचारियों और एक ठेकेदार को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में 2 रिटायर्ड कर्मचारी हैं जबकि आरोपी रहे तत्कालीन सीएमओ सहित 5 कर्मचारियों की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।
गौरतलब है कि 2008 में नीमच नपा द्वारा शहर में पेयजल संकट निवारण के लिए नलकूप खनन करवाए जा रहे थे। जिसमें तत्कालीन सीएमओ कैलाश गहलोत द्वारा अपने निलंबन काल में टेंडर, नोटशीट खरीद आर्डर आदि तैयार करवा दिए थे। बिल भी फर्जी बनवाए गए और गलत तरीके से ठेकेदार ने सप्लाई आर्डर और भुगतान भी ले लिया।
इस मामले में हुई शिकायत की जांच उपरांत पुलिस ने वर्ष 2009 में प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें तत्कालीन सीएमओ कैलाश गहलोत सहित ठेकेदार राकेश जैन आंचलिया और 11 नपा कर्मियों को आरोपी बनाया गया था। चालान पेश होने के बाद न्यायालय में यह मामला चला।
लगभग 13 वर्षों बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनल चौरसिया ने फैसला दिया जिसमें विभिन्न धाराओं में ठेकेदार और 7 नपाकर्मी सहित 8 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास, साथ ही आरोपी ठेकेदार को 24 हजार व शेष आरोपियों को 34-34 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट