MP Ration Card Holder : मध्य प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अक्टूबर माह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के खाद्यान्न वितरण में संशोधन किया जा रहा है।खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अक्टूबर माह से खाद्यान्न वितरण में (गेहूं और चावल) में परिवर्तन किया गया है।
नए नियम के तहत कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है। प्राथमिकता परिवारों को मिलने वाले राशन की मात्रा में बदलाव किया है, जिसके तहत चार किलो गेहूं और एक किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।
मंत्री ने समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारियों को निर्देश दिये है कि समय पर पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
अक्टूबर में इस तरह मिलेगा राशन का लाभ
- अक्टूबर माह से अंत्योदय हितग्राही को मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर झाबुआ, सहित 26 जिलों में 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल कुल 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न् प्रति परिवार प्रदान किया जायेगा।1 जिले श्योपुर में 22 कि.ग्रा. गेहूं और 13 किलों चावल प्रदाय किया जायेगा। 16 जिलों में 21 कि.ग्रा. गेहूं और 14 कि.ग्रा. चावल की मात्रा प्रदान की जायेगी।प्रदेश के 5 जिलों में 20 कि.ग्रा. गेहूं और 15 कि.ग्रा चावल दिया जाएगा।3 जिलों में 15 कि.ग्रा. गेहूं और 20 कि.ग्रा. चावल दिया जायेगा।प्रदेश के 4 जिलों में 14 कि.ग्रा. गेहूं और 21 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जायेगा।
- प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य के हिसाब से प्रदेश के 7 जिलों में 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल प्रदाय किये जायेगा। 40 जिलों में 3 कि.ग्रा. गेहूं और 2 कि.ग्रा. चावल पात्र हितग्राहियों को वितरित किया जायेगा। 8 जिलों में 2 कि.ग्रा. गेहूं और 3 कि.ग्रा. चावल यानी 5 कि.ग्रा. प्राथमिक परिवार को अक्टूबर माह के लिए खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल पात्र हितग्राहियों को संशोधन उपरांत जो आवंटन मिला है उसमें भोपाल जिलें के अंत्योदय हितग्राही को प्रति परिवार 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल प्रदान किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति सदस्य 4 कि.ग्रा. गेहूं और 1 कि.ग्रा. चावल कुल 5 कि.ग्रा. का खाद्यान्न माह अक्टूबर से वितरित किया जाना है। भोपाल जिलें के सभी खाद्य सुरक्षा कानून के हितग्राहियों से 31 अक्टूबर तक अपने नजदीक के किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।
ऑनलाइन कैसे बनवाएं राशन कार्ड?
- राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले बीपीएल परिवार पंजीकरण एवं प्रबंधन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट – https://bpl.samagra.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर ” समग्र बीपीएल परिवार हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें.
- नए पेज पर समग्र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको ”GO” बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपका गांव/मोहल्ले का नाम, जिला का नाम, मुखिया का नाम व अन्य जानकारी दिखाई देगी. इसी पेज पर सबसे नीचे आपको ” क्या आप बीपीएल के लिए आवेदन करना चाहते हैं?” लिखा होगा, जिसके सामने एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स पर टिक कर दें।
- आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।उसी पेज पर नीचे लिखे ” बीपीएल आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- सभी जानकरियां दर्ज करने के बाद आपका फॉर्म सत्यापित किया जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा।
- आप मध्यप्रदेश राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक करके अपने राशन कार्ड को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं।
राशन कार्ड बनाने के लिए नियम-दस्तावेज
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास पहले से कोई राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार का नवविवाहित जोड़ा अपना अलग राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र है।घर में जन्मे बच्चे का नाम राशन कार्ड सूची में दर्ज करने के लिए पात्र है।परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड,निवास का प्रमाण पत्र,आधार से लिंक मोबाइल नम्बर,परिवार के मुखिया का पासपोर्ट फोटो और समग्र आईडी की जरूरत होती है।
- गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल के साथ गेहूं देने के लिए मध्य प्रदेश समेत नौ राज्यों को पत्र लिखा है।पत्र के अनुसार, मंत्रियों की एक समिति ने गेहूं-चावल अनुपात को संशोधित करने और गेहूं के आवंटन में 35 LMT की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 9 राज्यों- बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में NFSA/ PMGKAY के तहत चावल और गेहूं के आवंटन को संशोधित किया गया है।
अक्टूबर माह से #प्रधानमंत्री_गरीब_कल्याण_अन्न_योजना के खाद्यान्न वितरण में संशोधन, राजधानी में 24 कि.ग्रा. गेहूं और 11 कि.ग्रा. चावल मिलेगा
संशोधित मात्रा अनुसार गेहूं, चावल का उठाव करें पात्र हितग्राही: खाद्य मंत्री श्री @govinds_R
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— Food,Civil Supplies & Consumer Protection Dept, MP (@foodsuppliesmp) October 3, 2024