इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर (Indore) में अब 24*7 घंटे विभिन्न व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थान खुले रह सकेंगे। इसको लेकर हाल ही में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इंदौर शहर के कुछ हिस्सों में 24*7 घंटे संचालन की अनुमति प्रदान करने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिसके तहत निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़ी बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों साइड सभी व्यवसाय और औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। खास बात ये है कि अब रात में भी लोगों को इंदौर में सब चीज़ों की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अब इंदौर में औद्योगिक/व्यवसायिक/कार्यालय/विभिन्न प्रकार की सेवाएं/शैक्षणिक/लॉजिस्टिक/खानपान के रेस्टोरेंट और होटल आदि सभी चीज़ें खुल्ली रहेगी।
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24*7 संचालन की अनुमति –
जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इंदौर में अब 24*7 संचालन की अनुमति से जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वहीं इकॉनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस कॉरिडोर के 24*7 सफल संचालन के बाद शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किये जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिन क्षेत्र के लिए आदेश जारी किए गए है वहां सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य –
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में ये भी साफ़ कहा गया है कि संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किया गया तो कार्यवाई की जाएगी। कहा गया है कि हर कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर निगरानी की व्यवस्था रखी जाएगी। ऐसे में अगर कोई पुलिस रिकॉर्डिंग मांगती है तो मालिक की जिम्मेदारी होगी रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाने की। ये भी कहा गया है कि सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना अनिवार्य है। इतना ही नहीं सभी दुकानों पर सूचना लगानी होगी कि “आप कैमरे की निगरानी में है”।
बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध –
होटल/रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा दुकाने, भांग संस्थान सभी बंद रहेगी। ये सभी दुकानें पूर्व से निर्धारित समयावधि के पहले ही बंद हो जाएंगी।
देखें आदेश –