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लिव इन में रहने वाली महिलाएं पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही लगा पाएंगी दुष्कर्म का केस, यह है वजह

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में लिव इन रिलेशन (Live in Relationship Law) में रहने वाले लोगों के लिए हाल ही में एक फैसला लिया गया है कि महिला की शिकायत पर सीधे दुष्कर्म का केस (Rape Case) दर्ज नहीं किया जाएगा। दरअसल, प्रदेश में लगातार रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए महिला सुरक्षा शाखा ने आदेश जारी किए है। क्योंकि लोग साथ में रहने के बाद जब एक दूसरे को छोड़ देते है तो रेप केस दर्ज करवा देते हैं। इस वजह से मामले और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

ऐसा अब आगे ना हो इसलिए महिला सुरक्षा शाखा ने दुष्कर्म के मामलों में सजा दर का अध्ययन किया उसके बाद ये फैसला लिया कि अब बिना जांच पड़ताल के कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी। साथ ही सीधा केस भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस फैसले के निर्देश जारी कर भेज दिए गए है। जानकारी के मुताबिक, अध्ययन में ये पता चला है कि 80 प्रतिशत महिलाऐं अपने बयान देने के बाद पलट जाती है और फिर समझौता कर लेती हैं। ऐसे में ज्यादा तक केस की महिलाऐं लिव इन रिलेशन में रहती है।


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Ayushi Jain

मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्त्व है। मुझे गर्व है मैं एक पत्रकार हूं। मैं पत्रकारिता में 4 वर्षों से सक्रिय हूं। मुझे डिजिटल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्यूरेशन, और कॉपी टाइपिंग में कुशल हूं। मैं वास्तविक समय की खबरों को कवर करने और उन्हें प्रस्तुत करने में उत्कृष्ट। मैं दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली से संबंधित विभिन्न विषयों पर लिखना जानती हूं। मैने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन किया है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन एमए विज्ञापन और जनसंपर्क में किया है।