MP School RTE Admission : मध्य प्रदेश के आरटीई स्कूली छात्रों महत्वपूर्ण खबर है। नए शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं।
आवेदक अपने ग्राम, वार्ड तथा विस्तारित पड़ोस के गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन दर्ज करा सकेंगे। निर्धारित सत्यापन केन्द्र (शासकीय जन-शिक्षा केन्द्र) में मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर भी प्रदर्शित की गयी है। इससे जुड़ी जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

कक्षावार निर्धारित आयु सीमा
प्रवेश प्रक्रिया में कक्षावार निर्धारित आयु की भी जानकारी दी गयी है, इसके अनुसार आयु सीमा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक रखी गई है।
- नर्सरी में न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह
- केजी-1 में न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह
- केजी-2 में न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह
- कक्षा-1 में न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह
ऐसी चलेगी पूरी प्रक्रिया
- जारी कैलेण्डर के अनुसार 5 मई, 2025 को नि:शुल्क प्रवेश के लिये मान्यता प्राप्त
- अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा।
- पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि-सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जायेगा।
- आवेदन के बाद सत्यापन का कार्य शासकीय जन-शिक्षा केन्द्र में 7 मई से 23 मई तक होगा।
- रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना 29 मई तक की जायेगी।
- आवंटन के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिये उपस्थिति और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 2 से 10 जून तक किया जायेगा।स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्धारित तय समय-सीमा में प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं।
अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से होगी
राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स को जारी किये निर्देश
RM : https://t.co/hTCMGFQaj8@JansamparkMP pic.twitter.com/u9CwkC9RI3
— School Education Department, MP (@schooledump) April 25, 2025