पन्ना,भारत सिंह यादव। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पन्ना के कलेक्टर (Collector) एवं जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) संजय कुमार मिश्र द्वारा धारा-144 के तहत सम्पूर्ण पन्ना जिले प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। पन्ना में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले में सामाजिक,शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक, राजनैतिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए कि कोरोना संक्रमण की गति में कमी आए व ऐसी परिस्थितियां निर्मित न हो जिससे उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन हो जाए। लागू प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार खुले एवं बंद स्थानों पर सामाजिक ,धार्मिक, सांस्कृतिक,मनोरंजन, शैक्षणिक, खेल इन सभी श्रेणी के कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानों में हाल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत एवं 200 व्यक्तियों से अधिकतम सीमा के साथ कार्यक्रम के पहले सूचना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को देकर और अनुमति लेकर किए जा सकेंगे। खुले स्थानों पर मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के आयोजन केवल विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही किए जा सकेगे। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों को रात 10:30 बजे तक समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
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पन्ना कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य (State of maharashtra) से आने वाले समस्त यात्रियों को पन्ना आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घण्टे पूर्व कराई गयी आरटी-पीसीआर (RT-PCR) नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 72 घण्टे पूर्व में कराई गयी रिपोर्ट नही होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति द्वारा तत्काल कोरोना टेस्ट करवाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति या समूह के 3-4 दिन से अधिक रूकने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर उन लोगों की कोरोना जांच करवाई जाएगी। महाराष्ट्र राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal screening) आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही उन्हेें 7 दिन क्वारंटाइन (Quarantine) में रहने की सलाह भी संबंधित जांच दल द्वारा दी जाएगी। किसी भी प्रकार की रैली,जुलूस,यात्रा या किसी भी प्रकार के समारोह इत्यादि की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से लेकर ही किया जाएगा। बिना अनुमति के पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन इत्यादि की सूचना पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देकर और अनुमति लेकर ही किये जायेंगे। किसी भी प्रकार के मेले, एक्जीविशन, प्रदर्शनी इत्यादि की अनुमति प्रतिबंधित रहेंगी। जो मेले ,एक्जीविशन प्रदर्शनी पहले से संचालित है उनका कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर सशर्त संचालन किया जा सकता है। सभी व्यवसायिक स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे, केवल खेल गतिविधियों के लिए स्वीमिंग पूल के उपयोग की अनुमति रहेगी।
वही पन्ना जिले की राजस्व सीमाओं (Revenue ranges) में दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग (Social distancing) सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानों,प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इनका पालन नही करने पर प्रतिष्ठान पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका, नगर परिषद के अमले द्वारा निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाए। नगर पालिका/ नगर परिषद के वाहनों द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से शहर में नागरिकों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने हेतु जागरूक किया जाए व पुलिस द्वारा चैराहे पर लाउडस्पीकर से उद्घोषणा की जाए। साथ ही कोटवारों के माध्यम से भी ग्रामों में डोंडी पिटवाकर रोको-टोको अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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