रेरा चेयरमैन के खिलाफ EOW में PE दर्ज, भर्तियों में अनियमितता सहित रेरा अधिनियम दुरुपयोग करने का लगा आरोप

RERA Chairman: रेरा चेयरमैन के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में प्राथमिक जांच (PE) दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भर्तियों में अनियमितता की और रेरा अधिनियम का दुरुपयोग किया।

Bhawna Choubey
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RERA Chairman: मध्य प्रदेश रेरा चेयरमैन ऐपी श्रीवास्तव के खिलाफ EOW में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत रेरा में भर्तियों में अनियमितता, रेरा अधिनियम का दुरुपयोग वह अन्य मामलों में की गई है।

यह शिकायत प्रभाष जेटली नामक व्यक्ति द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से की गई थी। मुख्यमंत्री को लिखी शिकायत में शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि अजीत प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कैसे रियल एस्टेट बिल्डर्स पर दबाव बनाया जा रहा था।

अपनी शिकायत में प्रभाष ने न केवल श्रीवास्तव के खिलाफ सीधी भर्ती करने का आरोप लगाया बल्कि यह भी कहा कि इनके द्वारा उन कर्मचारियों की भर्ती की गई जिनका भर्ती करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार का है।

अपनी शिकायत में पाटिल ने बताया की कैसे न्याय निर्णायक अधिकारी की भर्ती में पहले दो पदों की स्वीकृत होने के बावजूद श्रीवास्तव ने मात्र एक पद पर विज्ञापन जारी किया और फिर राज्य शासन द्वारा विज्ञापन के अनुमोदन के बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने दो पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए । इतना ही नहीं जिन अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति अजीत प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा की गई उनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा थी जो एक अवैधानिक नियुक्ति थी।

शिकायतकर्ता ने खुद अजीत प्रकाश श्रीवास्तव की चेयरमैन पद पर नियुक्ति को भी RERA एक्ट के धारा 22 के तहत प्रावधानित नियमों के विरुद्ध बताया है।

अपनी शिकायत में प्रभाष पाटिल द्वारा यह साफ तौर पर बताया गया है की कैसे अजीत प्रकाश श्रीवास्तव ने पद का पूर्णतः दुरपयोग किया, कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बजे खत्म करने का काम किया और कैसे बिल्डर के खिलाफ चल रहे उन मामलों की सुनवाई की जिनकी सुनवाई करने का हक उन्हें प्राप्त नहीं था। अब प्रभाष पाटिल की शिकायत को ध्यान में रखते हुए EOW ने मामला दर्ज कर लिया है।

 


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