रायसेन/दिनेश यादव
रायसेन जिले में बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तंबाकू, पान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने दिए इनके प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। ये आदेश कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
इसी के साथ सभी सरकारी गैर सरकारी सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 6 महीने की सजा और नगद जुर्माने का भी प्रावधान होगा। जिला प्रशासन का मानना है कि तंबाकू गुटका पान सेवन करने के बाद थूकने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है।