रायसेन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश दिए हैं। मुख्यालय से बाहर जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मुख्यालय पर नहीं रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए तथा जिले की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने जिले में पदस्थ सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को 07 अप्रैल 2020 को रात्रि 8 बजे तक अपने-अपने मुख्यालयों पर उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। जिले में पदस्थ किसी भी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी के 07 अप्रैल को रात्रि 8 बजे के बाद से उनके पदस्थ/कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए जाने एवं मुख्यतः भोपाल में निवास करता पाए जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।