प्रधान आरक्षक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कार से टक्कर मार कर ली थी जान

रायसेन डेस्क रिपोर्ट। रायसेन में अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रधान आरक्षक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर आरोप था कि उसने खुद को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर कार चढ़ा दी थी जिसके कारण प्रधान आरक्षक को जानलेवा चोटें आई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। रायसेन के बरेली मे अपर सत्र न्यायाधीश ने जमुनिया के रहने वाले अक्षय उर्फ अच्छे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है। उसके साथ ही उस पर 2000 रू का जुर्माना भी लगाया गया है।

बाढ़ग्रस्त जिलों में सांकेतिक रूप में होगा अन्न उत्सव, सी एम ने की घोषणा

दरअसल 12 सितंबर 2017 को जब थाना भारकच्छ के प्रधान आरक्षक इंद्रपाल सिंह सेन्गर जमुनिया गांव में ड्यूटी कर रहे थे कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि फरारी अपराधी तरबर गांव के आसपास देखा गया है। इंद्रपाल ने इसकी सूचना अपने थाना प्रभारी माया सिंह को मोबाइल से दी और आरोपी के पीछे चले गए। उनके साथ आरक्षक उमेश थे जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। तभी मोबाइल पर फोन आया और गाड़ी खड़ी कर कर दोनों बात करने लगे। प्रधान आरक्षक एक कोने में जब बात कर रहे थे तब सामने से तरबर का भाई अच्छे ठाकुर तेजी के साथ मारूती कार चलाते हुए लाया और उसने प्रधान आरक्षक इंद्रपाल सिंह में टक्कर मारी। इसके बाद आरोपी अपनी मारूती छोड़ कर भाग गया। घायल इंद्रपाल को इलाज के लिए अस्पताल गाड़ी ले जाया गया और बाद में भोपाल रेफर किया गया जहा प्रधान आरक्षक की मृत्यु हो गई। इस मामले को थाना भारकच्छ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और माननीय न्यायालय में इसे पेश किया गया था जिस पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।


About Author
Avatar

Harpreet Kaur