Raisen Court News : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कृपाशंकर शाक्य ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलेश पिता मुन्नालाल आदिवासी उम्र 24 साल निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार का जुर्माने से दंडित भी किया है।
यह है मामला
बात दें कि सरकारी वकील बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि फरियादिया ने अपने पति, पीड़िता पुत्री उम्र 4 साल के साथ थाना में मौखिक रूप से बताया कि मैं गृहणी हूँ। मेरे पति खेती किसानी करते है। दिनांक 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे की बात है। मैं घर में ही थी मेरे पति बाहर गए हुए थे। मेरी पुत्री पड़ोसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गई थी। वापस आकर फरियादिया की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे में गाने के बाक्स रखे थे। जिसमें तेज आवाज में गाना बज रहा था।
गौरतलब है कि इस दौरान नीलेश ने उसको अलग कमरे में बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। जिस पर वह चिल्लाई और वो बात उसने अपनी दीदी और अपने माता-पिता को बताई, जिस पर फरियादिया द्वारा पति के साथ आकर थाना गैरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन साक्ष्य से न्यायालय में घटना की पुष्टि हुई। वहीं आरोपी पूर्व से जेल में है। न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध पाए जाने के आधार पर आरोपी को धारा 376 AB भादवि और धारा 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर पॉक्सो एक्ट में दंडित किया।