रायसेन| डेस्क रिपोर्ट| नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण तथा बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर द्वारा सम्पूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को प्रातः 05 बजे से रात्रि 08 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा लोक शांति के परिरक्षण के लिए 01 अगस्त तथा 02 अगस्त 2020 को जिले की समस्त 66 मदिरा दुकानों (45 देशी एवं 21 विदेशी मदिरा दुकानें) को एवं मद्य भाण्डागारों पूर्णतः बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इस अवधि में सार्वजनिक एवं निजी स्थान से क्रय अथवा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।