MP News : लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, पटवारी-सेल्समैन सहित 8 कर्मचारी निलंबित, TI लाइन अटैच

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP)  में आए दिन लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों (employees) को निलंबित (suspend) करने की कार्रवाई जारी है। एक बड़ी कार्रवाई राजगढ़ जिले में की गई है। जहां पट्टे की जमीन की बिक्री करने में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वही शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा तीन लिपिक सहित एक पटवारी को निलंबित (suspended) कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक ब्यावरा तहसील के गांव प्रणाली राजगढ़ में शासकीय पट्टे की जमीन थी। जिसका विक्रय किया जाना था। वहीं जिन लोगों के नाम पर पट्टे की जमीन थी उनसे दूसरे लोगों के नाम पर पड़ते बेचने के दौरान विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। वही जो प्रक्रिया अपनाई गई है। उसमें बेहद त्रुटि नजर आई है। इस प्रक्रिया में पटवारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम शहीद कलेक्ट्रेट तक फाइलिंग का काम होना था।

उसके बाद कलेक्टर की अनुमति के बाद ही जमीन का विक्रय की प्रक्रिया आगे बढ़ती लेकिन यहां पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया के तहत दस्तावेज में गड़बड़ी की गई है। इसके साथ ही जमीन बिक्री का काम पूरा कर लिया गया है। जानकारी सामने आने पर एसडीएम कमल चंद्र नागर द्वारा 3 गांव के मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मामले में कलेक्टर ने लिपिक गोपाल दास महावर, सहायक ग्रेड 3 कमल किशोर जाटव, सहायक ग्रेड 2 मुम्लिम खान, सहायक ग्रेड 3 व तहसील कार्यालय के पटवारी हरबिगस सिसोदिया को निलंबित कर दिया है।

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वहीं एक अन्य कार्रवाई ग्वालियर में की गई है। लूट के केस में जांच अधिकारी को तथ्य छिपाना महंगा पड़ा है। दरअसल पुलिस अधीक्षक अमित सांघी को एकल पीठ द्वारा फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में इंदरगंज थाना प्रभारी को केस के जांच के तथ्य छिपाने पर नाराजगी जाहिर की है।

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के मुताबिक थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को निलंबित किया गया है। आसिफ मिर्जा को लाइन अटैच किया गया है। सब इंस्पेक्टर अवधेश कुशवाहा को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।डीडी मॉल के पास एक विवाद की स्थिति में इंदरगंज थाने में लूट का केस दर्ज कराया गया था।

जिसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज अब तो नहीं किए गए थे। जिसके आधार पर आनंद जादौन को अग्रिम जमानत दी गई थी। वही अग्रिम जमानत के खिलाफ आरोपी योगेश पाल द्वारा जमानत याचिका दायर की गई। इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी SI अवधेश कुशवाहा से केस से संबंधित जवाब मांगे गए। जिसका जवाब नहीं दे पाने की वजह से एसपी कोर्ट तलब किया गया। एसपी द्वारा कई सवाल के जवाब नहीं देने की वजह से कोर्ट ने एसपी को फटकार लगाई है। जिसके बाद कई अधिकारियों पर इस मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है।

वही ग्वालियर में एक अन्य कार्यवाही के दौरान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा ग्राम पाटन के पटवारी विकास जैन को मौके पर निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण में लगातार हो रही लापरवाही के कारण यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के मुताबिक कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिला स्तरीय सुशासन शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद राशन की पात्रता पर्ची से लेकर शौचालय तक की समस्याओं का निराकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और बीपीएल कार्ड धारको की लगातार समस्या पर कलेक्टर द्वारा यह कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं पटवारी विकास जैन को निलंबित करने के अलावा ग्राम सिहोरा के उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं।


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