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Mon, Dec 8, 2025

रतलाम कलेक्टर के निर्देश के बाद एक्शन- पंचायत सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित

Written by:Pooja Khodani
रतलाम कलेक्टर के निर्देश के बाद एक्शन- पंचायत सचिव तत्काल प्रभाव से निलंबित

रतलाम, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम जिले (Ratlam District) में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है।रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन (CEO) अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने ग्राम पंचायत पिपलिया सिसोदिया के सचिव भंवरदास बैरागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) किया कर दिया गया है।यह कार्रवाई कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत की गई है।

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दरअसल,  बालूसिंह पिता बालमुकुंद द्वारा की गई शिकायत अनुसार मनरेगा (MANREGA) अंतर्गत उसकी माता कांतिबाई पति बालमुकुंद पाटीदार के नाम खेत तालाब स्वीकृत हुआ था, जिसकी कुल लागत 3.31 लाख थी। इस कार्य को शीघ्र कराने के लिए ग्राम पंचायत पिपलिया सिसोदिया के ग्राम रोजगार सहायक सुमेरसिंह सिसोदिया द्वारा 25 हजार रूपए रिश्वत (Bribe) लिए गए। इसके उपरांत मजदूरी भुगतान करने की मांग करने पर रोजगार सहायक द्वारा पुनः राशि की मांग करते हुए कहा गया कि पैसे देने पर ही मस्टर भरे जाएंगे। मजदूरों को तंग करने पर शिकायतकर्ता अपना खेत गिरवी रखकर मजदूरी का भुगतान किया गया ।

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उक्त शिकायत की जांच रतलाम कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट से करवाई गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम रोजगार सहायक इस प्रकरण में दोषी है किंतु ग्राम पंचायत सचिव भी दोषी है क्योंकि सचिव द्वारा इस कार्य की कभी मानीटरिंग नहीं की गई। इस प्रतिवेदन के आधार पर सचिव बैरागी को निलंबित किया गया है। कार्य सुविधा की दृष्टि से पिपलिया सिसोदिया का सचिव प्रभार नजदीकी ग्राम पंचायत पिपलिया पीथा के सचिव मनोहरसिंह देवड़ा को अतिरिक्त रूप से दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सचिव भंवरदास बैरागी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।