रतलाम, मनोज श्रीवास्तव। रतलाम में उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में सहारा इंडिया परिवार (Sahara India) के शाखा प्रबंधक मोहम्मद अजीज कादरी को छह माह के कारावास (jail) की सजा सुनाई है। फोरम द्वारा पारित किए गए आदेश के बावजूद उपभोक्ताओं को पैसे वापस न लौट आने पर कादरी के खिलाफ की कार्रवाई की गई है।
SAHARA का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा, बोगस कंपनियां बनाकर लोगों से धोखाधड़ी
करे कोई और भरे कोई, सहारा इंडिया में यही हो रहा है। देशभर में निवेशकों के अरबों खरबों रुपए डकार कर बैठे सहारा इंडिया कंपनी के कर्ताधर्ता मजे में हैं और परिणाम निचले स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों अधिकारियों को भोगने पड़ रहे हैं। रतलाम में शाखा प्रबंधक मोहम्मद अजीज कादरी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है और जेल भेज दिया गया है। उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए इस आदेश में कादरी पर आरोप है कि उन्होंने परिवादी को भुगतान नहीं किया जबकि फोरम ने आदेश दिया था।
रतलाम के धीरज शाह नगर में रहने वाले विनोद जायसवाल ने अपने वकील रोहित कटारिया के द्वारा सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड हैदराबाद और शाखा प्रबंधक के खिलाफ परिवाद पेश किया था। आरोप लगाया गया था कि 14 मई 2016 को 113319 रू की एफडी 30 माह के लिए सहारा सुपरहिट योजना के तहत कराई गई थी। एफडी की परिपक्वता अवधि 14 नवंबर 2018 को पूरी हो गई और 168168 रू उन्हें वापस मिलने थे। लेकिन सहारा ने रकम वापस नहीं लौटायी। इस पर पीड़ित ने फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया और फोरम ने राशि की अदायगी 9% वार्षिक ब्याज व परिवाद व्यय के 2000 देने के आदेश दिये। इसके बाद भी सहारा ने आदेश का पालन नहीं किया जिस पर पुन फोरम में परिवाद पेश किया गया और मंगलवार को फोरम ने यह आदेश सुना कर शाखा प्रबंधक को जेल भेज दिया।