Rewa News: धूम्रपान पर प्रशासन हुआ सख्त, स्कूल के आसपास तम्बाकू बेचने पर मनाही

Rewa News : मध्य प्रदेश के रीवा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने गुटखा-सिगरेट​ की बिक्री करने वालों पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल, बुधवार को नशे के खिलाफ पूरे नगर में अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रीवा प्रशासन ने स्कूल परिसर के आसपास गुटखा-सिगरेट​ बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक और मार्तण्ड स्कूल क्रमांक क्रमांक-3 के पास गुमटी संचालकों के खिलाफ 200 रुपयों का जुर्माना लगाया है। साथ ही, भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून और कलेक्टर ने इसकी रोकथाम के लिए आवश्य दिशा-निर्देश भी दिए है।


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।