MP Sambal Yojana 2.0 : प्रदेश के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मार्च को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण करेंगे। वहीं इस का लाभ प्रदेश के 27 हजार 310 हितग्राहियों को होगा। यह राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है।
संबल योजना 2.0 के तहत हितग्राहियों को बड़ा लाभ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 मार्च को रीवा जिले की मऊगंज में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के तहत हितग्राहियों को बड़ा लाभ देंगे। मध्यप्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 605 करोड़ रूपए की अनुग्रह राशि का वितरण किया जाएगा।जिसका लाभ प्रदेश के 27310 कार्मिक श्रमिकों के परिवार को होगा। उन्हें अनुग्रह राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी।
अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश
इतना ही नहीं अन्य योजना के हितग्राहियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जारी निर्देश में कहा कि मऊगंज की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही कार्यक्रम गरिमा में हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 704 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा।
विधानसभा में हुए थे महत्वपूर्ण सवाल
इससे पहले बजट सत्र के दौरान इमरती देवी ने संबल योजना पर महत्वपूर्ण सवाल किए थे। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा था कि हितग्राहियों को संबल योजना 2.0 का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वही उनके खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की जा रही है। जिस पर अब मऊगंज में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा हितग्राहियों को बड़ा लाभ दिया जाएगा।
संबल योजना का मिलेगा लाभ
बता दे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5000 जबकि सामान्य मृत्यु सहायता और अन्य पर भी राशि उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा राज्य के जिन श्रमिकों की मृत्यु की दुर्घटना में हो जाती है। इस योजना के तहत उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है जबकि जिन श्रमिकों को सामान्य मृत्यु होती है या स्थाई अपंगता आती है। उनके परिवार को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।