FIR against Agriculture Department officials in EOW : ईओडब्ल्यू रीवा ने कृषि विभाग के भष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है, गबन की एक शिकायत की जाँच के बाद ईओडब्ल्यू ने कृषि विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है, इसमें एक महिला भी शामिल है
बता दें ‘आत्मा’ परियोजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले के जैतहरी, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ विकासखण्डों के किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खाद, मल्टी टूल फ्रेम, सिकल (उन्नत हंसिया), वर्मी बेड, बायो इनोक्यूलेंट का वितरण उप संचालक कृषि विभाग अनूपपुर द्वारा किया जाना था। लेकिन ये किसानों को नहीं दी गई जिसकी शिकायत ई ओ डब्ल्यू रीवा में की गई इसमें बड़ा घोटाला करते हुए अधिकारियों ने करोड़ों रुपये डकार लिए।
किसानों की दी जाने वाली खाद और सामग्री डकार गए अधिकारी
इस मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू रीवा में की गई, जाँच में सामने आया कि ये सभी सामग्री किसानों को वितरित न की जाकर भ्रष्टाचार करने एवं शासकीय राशि का गबन कर लिया गया, जांच करने पर एनडी गुप्ता उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा), एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा कुल राशि रुपये 2.29,09,972.00 का गबन एवं भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया। इस पर ईओडब्ल्यू रीवा द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है।
कृषि अधिकारियों ने ऐसे किया गबन
ईओडब्ल्यू कार्यालय ने इसके अतिरिक्त एनडी गुप्ता द्वारा शील बायोटेक कंपनी लिमिटेड दिल्ली को प्रोसेस डाक्यूमैट क्लस्टर, आनलाइन रजिस्ट्रेशन, सॉइल सैम्पल कलेक्शन एण्ड टेस्टिंग रेसेड्यूस एनालिसिस सैम्पल निर्धारित समयावधि 02/03 वर्षों हेतु प्रावधानित राशि 79,89,150/-रुपये के विरुद्ध 83,54,300/- रुपये नियमानुसार 02 वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के स्थान पर 01 ही वर्ष में भुगतान कर दिया गया।
इन अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर
शिकायत सत्यापन के बाद एनडी गुप्ता, उप संचालक कृषि परियोजना संचालक (आत्मा), एवं कृषि विभाग जिला अनूपपुर एवं निरीक्षण व भौतिक सत्यापन हेतु गठित निरीक्षण समिति के सदस्य श्रीमती निशा सिन्हा, उप परियोजना संचालक आत्मा जिला अनूपपुर, श्रीमती वर्षा त्रिपाठी सहायक संचालक कृषि जिला अनूपपुर, एसके शर्मा जिला प्रबंधक कृषि उद्योग विकास निगम जिला अनूपपुर, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनूपपुर कोतमा/जैतहरी पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर, प्रौपराईटर सील बायोटेक लिमिटेड दिल्ली एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471, भादवि धारा 13 (1) ए, 13 (2) भनिअ 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।