Rewa News: भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को रीवा कोर्ट ने सुनाई सजा, पढ़ें पूरी खबर

Rewa News : मध्यप्रदेश के रीवा जिले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें महिला की हत्या के बाद उसके भाई ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसके जांच- पड़ताल करने के बाद पुलिस ने देवर के आरोपी पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया था और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र पेश किया।

आजीवन कारावास की सजा

सिरमौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष सिंह चौहान ने मामले में तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी देवर को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास समेत पांच हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल, महिला ने अपनी पति की मौत के बाद पनी हिस्से की जमीन कोर्ट के जरिए वापस ले ली थी, जिससे गुस्साए नन्द किशोर मिश्रा ने 16 अक्टूबर 2020 को आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।


About Author
Sanjucta Pandit

Sanjucta Pandit

मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।