बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति कार्यक्रम कर गिफ्ट बांटने का मामला

FIR against BJP candidate Shailendra Jain

Violation of code of conduct : सागर से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर बिना अनुमति कार्यक्रम कर उसमें गिफ्ट बांटने की शिकायत की गई थी जिसके बाद उसे सही पाया गया। इसे लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने सागर जिले के मोतीनगर थाने में शिकायत की, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई शिकायत

थाना प्रभारी को के की गई शिकायत में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि “आज दिनांक 06.11.2023 को मुझे दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि साहू समाज धर्मशाला में बिना अनुमति एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 4000 महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा FST दल एवं VST दल को रवाना किया गया जिसमें उनके द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई।

प्रस्तुत किए गए वीडियो का अवलोकन WVT दल के द्वारा किया गया। VST दल के द्वारा अवलोकन उपरांत प्रतिवेदित किया गया की कार्यक्रम में लगभग 1500 कुर्सियों लगी थी मंग भी बनाया गया था एवं गंध पर अन्य लोगों के साथ बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र जैन भी उपस्थित थे। वीडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम में महिलाओं को बर्तन सेट भी गिफ्ट पैक के रूप में वितरित किए जा रहे थे। समय 03:24. पी. एम बजे में स्वयं मौके पर पहुँचा और गिफ्ट खुलवाए जिनमें नर्तनों में एक पाली दो गिलास, दो कटोरी एवं एक चम्मच सभी स्टील लाल सफेद ले में थे ऐसे लगभग 2500 3,000 पैकेटों का वितरण कार्यक्रम स्थल से किया जाना पाया गया। कार्यक्रम स्थल पर सभी लोगों लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी एवं टेंट लगाकर एवं मैट बिछाकर टेंट में एवं बड़े हाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था एवं 25 पानी के कॅम्पर मय डिस्पोजल ग्लास के भी की गई थी।

किसी अभ्यर्थी का बिना सूचना के आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है अतः अभ्यर्थी एवं आयोजक के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाये साथ ही कार्यक्रम स्थल पर गिफ्ट पैकेट्स में बर्तनों का वितरण किया जाना एवं भोजन की व्यवस्था करना यह संदेह उत्पन्न करता है कि मतदाताओं को लुभाने हेतु यह कार्य किया जा रहा था।

अतः श्री शैलेन्द्र जैन, माजापा प्रत्याशी विधानसभा 041 सागर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत उनके द्वारा किया गया कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (बी) एवं सी.आर.पी.सी. की धारा 144 का उल्लंघन होना पाये जाने से आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विवेचना कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।” इस शिकायत के बाद शैलेंद्र जैन के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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