मध्यप्रदेश के सागर जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिराज अली ने कार्यवाही करते हुए पत्नी को दहेज़ के लिए परेशान करने वाले पति व सास-ससुर को एक साल के लिए सश्रम कारावास एवं तीनों आरोपियों को अर्थदंड भी दिया है।
सागर जिला लोक अभियोजन के सह मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा के अनुसार कोर्ट ने गवाहों ने आरोपियों को दहेज एक्ट की धारा 498ए/34 के तहत दोषी मानकर एक-एक साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों की पैरवी एडीपीओ अंजली नायक ने की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 जून 2015 को शशि दुबे का विवाह सागर निवासी पंकज पिता मनमोहन तिवारी से हुआ था। विवाह के बाद से ही पति सहित सास पुष्पा तिवारी एवं ससुर मनमोहन तिवारी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना करना शुरू कर दिया। आरोपी शशि से पांच लाख रुपए एवं एक फोर व्हीलर गाडी लाने की मांग की जाने लगी। शशि दुबे ने जब विरोध किया तो आरोपी उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
इसके बाद पीड़िता ने आराेपियों की के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया इसके बाद कोर्ट में पेश करने पर दोषी करार होने पर सजा सुनाई गई है।