Sagar News : भ्रष्ट कॉलेज प्रिंसिपल को 5 साल की सजा, क्लर्क को भी जेल, कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया, लोकायुक्त ने किया था गिरफ्तार

Atul Saxena
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Sagar News : एमपी के एक कॉलेज प्रिंसिपल को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर ने 5 साल की सजा से दण्डित किया है, कोर्ट ने प्रिंसिपल को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है और कुल 25 हजार रुपये का जुरमाना भी लगाया है, प्रिंसिपल के साथ उसके एक साथी क्लर्क को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है।

10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने किया था गिरफ्तार 

सागर लोकायुक्त एसपी योगेश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल कोर्ट ने प्रिंसिपल डॉ. अमिताभ दुबे को उनके साथी क्लर्क संदीप पाठक को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है,  डॉ. अमिताभ दुबे को लोकायुक्त सागर पुलिस ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए 23 मई 2016 को क्लर्क संदीप पाठक के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

कॉलेज लाइब्रेरियन की अनुपस्थिति दर्शाकर वेतन निकालने के बदले ली थी रिश्वत   

डॉ दुबे की शिकायत कॉलेज की लाइब्रेरियन ने की थी, लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक शासकीय महाविद्यालय केसली की लाइब्रेरियन साधना अवस्थी ने 2016 में एक शिकायती आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉलेज प्रिंसिपल डॉ अमिताभ दुबे और क्लर्क संदीप पाठक ने मार्च – अप्रैल के अनुपस्थिति के दिनों को उपस्थित दर्शाकर वेतन निकालने के सलाह दी थी और 10,200/- रुपये की रिश्वत मांगी थी बाद में वे 10 हजार लेने के लिए तैयार हो गए थे।

प्रिंसिपल डॉ अमिताभ दुबे के साथ कॉलेज क्लर्क संदीप पाठक भी हुआ था गिरफ्तार 

ये घटनाक्रम 17 मई 2016 से 23 मई 2016 के बीच का था, शिकायत के बाद लोकायुक्त सागर की टीम ने ट्रेप की प्लानिंग की और फिर 10,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए शासकीय कॉलेज केसली के प्रिंसिपल डॉ अमिताभ दुबे और कॉलेज क्लर्क संदीप पाठक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और फिर  स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सबूत देखने के बाद विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर द्वारा प्राचार्य एवं सह आरोपी को सजा एवं जुर्माने से दंडित किया।

स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया 

स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉ अमिताभ दुबे को धारा 409,420, 467, 468,471 (IPC) में 05 वर्ष की सजा एवं 5,000/- रुपये जुर्माना पृथक-पृथक तथा धारा 07 भ्रष्टाचार अधिनियम में 03 वर्ष की सजा एवं 10,000 रुपये ,धारा 13(1)(बी ) सह पठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम में 04 वर्ष की सजा एवं 10,000 रुपये  तथा सह आरोपी क्लर्क संदीप पाठक को धारा 12 भ्रष्टाचार अधिनियम में 03 वर्ष की सजा एवं 5,000/- रुपये जुर्माना तथा धारा 120 बी, (IPC) में 03 वर्ष की सजा एवं 5,000/- रुपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया ।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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