सीहोर/अनुराग शर्मा
सीहोर की राजस्व सीमा के अन्तर्गत रविवार और सोमवार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर अजय गुप्ता के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी आदित्य कुमार जैन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार रविवार 26 एवं सोमवार 27 जुलाई को अनुभाग सीहोर की राजस्व सीमा के अन्तर्गत संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व से ही प्रभावशील होने से यह लॉकडाउन शनिवार 25 जुलाई रात्रि 8 बजे से प्रभावी होकर मंगलवार 28 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक रहेगा।
लॉकडाउन अवधि में सीहोर के समस्त फार्मा, अस्पताल, पैथॉलाजी, पट्राल पंप एवं गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, एटीएम इस आदेश के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, साथ ही दूध डेयरी प्रात:7 से लेकर प्रात: 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश्र तक प्रभावशील रहेगा।
जिला पंचायत कार्यालय 5 दिनों के लिए निषेध क्षेत्र घोषित। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत् जिला तकनीकि विशेषज्ञ के कोरोना संक्रमण के आने एवं उनके द्वारा कार्यालय के अन्त अधिकारी-कर्मचारियों के संपर्क में आने के कारण जिला पंचायत कार्यालय 5 दिनों के लिए निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।