भारी पड़ी रिश्वतखोरी, पटवारी को चार साल की सजा, भेजा जेल

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सिवनी|  जमीन का बंटवारा और नामांतरण के नाम पर छह हजार की रिश्वत मांगना पटवारी को महंगा पड़ा है| जिला सिवनी की अदालत ने भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेने के जुर्म में चार साल की सजा सुनाई है| साथ ही 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है| आरोपी पटवारी को जेल भेज दिया गया है| 

मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम के मुताबिक प्रार्थी सीताराम गोंड पिता स्वराजी गोंड निवासी डालासिहोरा तहसील लखनादौन के द्वारा 20 जुलाई 2015 को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत दी थी कि उसके पिताजी का तीन वर्ष पहले देहांत हो चुका है, पिताजी के नाम की जमीन का बंटवारा और नामांतरण कराना है। जिसके लिए उसने ग्राम हल्का के पटवारी संतोष सनोडिया से संपर्क किया। इस कार्य के लिए पटवारी ने 6000 की रिश्वत मांगी और वह 1000 रुपए दे भी चुका हैं। वह पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता है उसके विरूद्ध कार्यवाही चाहता है। इसके बाद  लोकायुक्त पुलिस जबलपुर के द्वारा 22 जुलाई 2015 को आरोपी संतोष को उसके कार्यालय आदेगांव तहसील लखनादौन जिला सिवनी में प्रार्थी से 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और रिश्वत की रकम बरामद की थी। 


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