भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। वैक्सीन ना लगवानें पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश रद्द कर दिया गया है, 10 नवंबर को सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन ने यह आदेश जारी किया था, जिसे शनिवार को आपदा प्रबंधन समिति के सुझाव के बाद रद्द कर दिया गया है।
Karnataka : मां की मौत के बाद गर्भ में पल रही बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला, दुर्लभ केस
गौरतलब है कि सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने टीकाकरण मामले में सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि अब वो व्यक्ति बच नहीं सकेगा, जिसने कोरोना वैक्सीन लगवाने में आनाकानी की। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आदेश के मुताबिक, 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए गए तो सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, दोनों डोज नहीं लगाने पर परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा. गौरतलब है कि कलेक्टर के आदेश से पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था। विभाग ने कहा था कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके सदस्यों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों।