सिंगरौली, राघवेन्द्र सिंह गहरवार। जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के सिरगुड़ी के बिजूल नदी के पास मिले 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, पुलिस ने जांच में उक्त व्यक्ति की हत्या होना पाया, जिसके बाद मोरवा पुलिस उक्त मामले की पतासाजी में लगी रही।
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मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 28 मार्च की शाम 8 बजे थाना मोरवा में सूचना मिली की थाना मोरवा से करीब 34 कि.मी. दूर ग्राम सिरगुडी में बिजुल नदी के किनारे सुनसान जगह में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसका चेहरा धूल से सना है एवं शरीर में चोट के निशान दिख रहे है, जिसके बाद एसडीओपी सिंगरौली राजीव पाठक ने थाना मोरवा से पुलिस बल लेकर घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव एवं घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया एवं गांव के आस पास के लोगो को बुलवाकर पूछताछ कर मृतक की पहचान कराई तो मृतक की पहचान देवलाल सिंह पिता हर्षलाल सिंह गोड उम्र 50 वर्ष निवासी सिरगुडी के रूप में हुई।
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मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिलने एवं मृतक के शव के पास ही नायलोन की रस्सी पड़ी होने एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक की हत्या कर फेंक देना पाये जाने से पुलिस द्वारा तत्काल मौके की कार्यवाही कर मृतक के शव का पी.एम. कराया गया, पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर हत्या के आरोपियों एवं हत्या के कारण की जाँच की जाने लगी।
इसी क्रम में पता चला की मृतक के परिजन मृतक की लाश के पास नहीं आ रहे थे और बार बार बयान बदल रहे थे जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक के 13 वर्षीय बालक ने अपने चार अन्य साथी रिस्तेदारों के साथ मिलकर लाठी एवं डण्डा एवं लातघूसे से पीट पीट कर मृतक देवलाल सिंह गोड को मार डालना बताया तब शेष 03 आरोपी एवं 01 अन्य विधि विरूद्ध बालक को अभिरक्षा में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक के पुत्र एवं अन्य रिस्तेदारो द्वारा बताया गया की मृतक अक्सर झगडा विवाद करता रहता था तथा शराब पीकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता था एवं घटना दिनांक को भी अपनी पत्नी के साथ गाली गलौच कर मारपीट किया था। जिस पर गुस्से में आकर आरोपियो द्वारा देवलाल सिंह गोड़ की मारपीट कर हत्या कर बिजुल नदी के किनारे फेक देना कबूल किया गया। तब थाना मोरवा की पुलिस टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी महादेव सिंह गोड पिता देवशाय सिंह गोड उम्र 45 वर्ष, रामलल्लू सिंह गोड पिता मोतीलाल सिंह गोड उम्र 35 वर्ष, शिवनाथ सिंह गोड पिता शिव प्रसाद सिंह गोड उम्र 35 वर्ष सभी निवासी सिरगुडी को गिरफ्तार कर तथा विधि विरूद्ध बालक 02 नफर निवासी सिरगुडी को अभिरक्षा में लेकर प्रकरण की विवेचना कार्यवाही बाद प्रथक प्रथक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।