सिंगरौली/राघवेन्द्र सिंह गहरवार
सिंगरौली में कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये है।
नए आदेशानुसार जिले मे कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा, ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आदेश मे सर्व संबंधितों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।
जिले मे धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध मे आयोजित धर्म गुरूओ की बैठक 30 जून को एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक भी 30 जून को हुई थी। जिसके बाद सभी धार्मिक संस्थानो को 31 जुलाई तक आम लोगो के लिए बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को निर्देश दिये है कि अपने अपने उपखण्डो में पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।