सिंगरौली, राघवेन्द्र सिंह गहरवार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को खत्म करने के लिए सिंगरौली जिले के कलेक्टर ने कड़ा आदेश पारित किया है। जिले के भीतर शादी विवाह या अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाना जरूरी होगा। ऐसा ना होने पर उन्हें सजा होगी।
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कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश का फोकस इस समय वैक्सीन की सेकेंड डोज पर है। ‘जिंदगी की डोज दूसरी डोज’ के नाम से मध्यप्रदेश में भी इस समय कोरोना वैक्सीनीकरण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर 10,17, 27 नवंबर और 1 दिसंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जनहित में एक कड़ा आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि सिंगरौली जिले में शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक ,राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। 15 दिसंबर के बाद सिंगरौली जिले के अंदर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन का दोनों डोज टीका लगवाने का सर्टिफिकेट नहीं होगा। केवल ऐसे लोगों को इससे छूट दी गई है जिन्हें डॉक्टर ने किसी मेडिकल परामर्श के तहत यह टीका ना लगवाने का परामर्श दिया हो।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित आयोजक की होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को सीधे FIR का सामना करना होगा और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी विभागों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए भी कहा गया है।
–कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजनव मीना द्वारा जारी आदेश–@JansamparkMP @CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/EG84aaNFEX
— Collector Singrauli (@CollectorSGL) November 11, 2021