सिंगरौली/राघवेंद्र सिंह गहरवार
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मंगलवार 19 मई 2020 को आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के.वी.एस चौधरी ने विधायकगण सिंगरौली, चितरंगी तथा देवसर की उपस्थिति में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के बाद बताया कि सिंगरौली जिले में लॉक डाउन 4 में किन चीजों में छूट तथा कौन सी चीजों में प्रतिबंधित रहेगा
(1) जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त रजिस्टर्ड दुकाने सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से साम 5 बजे तक खुलेंगी ।
(2) मंगलवार और शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा ।
(3) सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर,पान गुटखा दुकाने, रेस्टोरेंट होटल, लाज,जिम बंद रहेंगे
(4) स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
(5) सभी शासकीय तथा निजी निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे
वही जिला कलेक्टर के.वी.एस चौधरी ने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सेनेटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और शासन की गाइडलाइन एवं पूर्व आदेश का पालन करना होगा