कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार परमार ने बताया कि पंचायत आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022(उत्तरार्द्ध) को संपन्न कराने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मतदान के दिन 05 जनवरी 2023 (गुरुवार) को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार की गतिविधियां रहेगी प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार परमार ने कहा है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।अभ्यार्थियों के एजेण्ट भी अपनी टेबिल मतदान केन्द्र 100 मीटर के बाहर लगायेंगे। वे मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित करेंगे,कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही सूचना पटल लगाएंगे। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 100 मीटर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध निर्वाचन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
मतदाता की पहचान के लिए 23 दस्तावेज होंगे मान्य
जिले में पंचायत आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध) के लिए मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर ही उसे मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 तरह के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार परमार ने बताया कि पंचायत निर्वाचन में मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा।
यह ले जाए पहचान पत्र
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान के लिए निर्धारित 23 दस्तावेजों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका,सभी तरह के राशन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे-पट्टा, रजिस्ट्रीकृत अभिलेख का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड, केन्द्र अथवा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र तथा रोजगार गारंटी योजना से जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड मतदाता की पहचान के लिए मान्य होंगे।
कलेक्टर ने बताया कि पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेंगे जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेंगे।
सिंगरौली से राघवेन्द्र सिंह गहरवार की रिपोर्ट