MP News : मध्यप्रदेश की जिला अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जिसमें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि आगामी 6 फरवरी तक मामले में जवाब पेश किया जाए।
पदों पर भर्ती को लेकर चल रहा मामला
दरअसल, मध्यप्रदेश की तमाम जिला अदालतों में 1,255 पदों पर भर्ती संबंधित आरक्षण प्रावधान को चुनौती देने पर कोर्ट में मामला चल रहा था। यह याचिका ओबीसी महिला और दिव्यांग वर्ग के 22 उम्मीदवारों ने दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जिला अदालतों में स्टेनो और असिस्टेंट ग्रेड के 1,255 पदों पर भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जिसमें आरक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को नहीं चुना गया है।
6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण के प्रावधान प्रारंभिक परीक्षा की वजह अंतिम चयन के समय देने की व्यवस्था देते हुए याचिका खारिज कर दी थी जिसे की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में ओबीसी वर्ग के 81 अंक पाने वाले उम्मीदवार नहीं चुने गए जबकि अनारक्षित वर्ग के 70 अंक पाने वाले उम्मीदवारों को चुन लिया गया। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। जिसपर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट