UP के बाद मध्यप्रदेश में Love Jihad के खिलाफ अध्यादेश को कैबिनेट में मंजूरी

Love Jihad in Indore

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। UP की योगी सरकार (Yogi Government )के बाद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government ) ने लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 (Freedom of Religion Act 2020) को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है।अब इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) के पास भेजा गया है, यहां से अनुमति मिलते ही यह अधिनियम मध्यप्रदेश में प्रभावी हो जाएगा।

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दरअसल, मध्यप्रदेश में 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting) हुई थी, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 (Freedom of Religion Act 2020) विधेयक को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र (MP Assembly Winter Session) में लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते विधानसभा का शीतकालीन सत्र (MP Assembly winter session postponed) स्थगित हो गया है। इसके बाद इसे अध्यादेश के जरिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।


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Gaurav Sharma

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है।