टीकमगढ़, आमिर खान। भाजपा विधायक राकेश गिरी की पत्नी लक्ष्मी गिरी की मुश्किलें अब एक बार फिर बढ़ गई हैं। लक्ष्मी गिरी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में लिए गए स्थगन आदेश को सीजेएम कोर्ट टीकमगढ़ ने हटा दिया है। लक्ष्मी गिरी सहित तत्कालीन एसडीएम एसएन ब्रम्हे, तहसीलदार राकेश शुक्ला, पटवारी कन्हैयालाल मोगिया सहित 9 लोगों के खिलाफ वर्ष 2016 में सीजेएम न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। इसके बाद लक्ष्मी गिरी गोस्वामी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी और वहां से एफआईआर औऱ विवेचना पर स्थगन कराया था। इसी मामले में 04 अक्टूबर 2021 को सीजेएम कोर्ट टीकमगढ़ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को हटाया, स्थगन आदेश की 6 माह की अवधि व्यतीत हो चुकी थी।
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इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने पुलिस के लिए भी हुआ पत्र जारी और मामले में अनुसंधान से रोक हटाई। इस मामले को लेकर आवेदक लक्ष्मण रैकवार ने बताया कि लक्ष्मी गिरी, तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सहित 9 लोगों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किये थे। इस मामले में मैंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ ने भी जांच कराकर सीजेएम कोर्ट में अपना प्रतिवेदन सौंपा था।
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तमाम दस्तावेज पेश करने के बाद 2016 में सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर मामले का प्रतिवेदन मांगा था, लेकिन इसी दौरान लक्ष्मी गिरी हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लाई थी, जिसे अब सीजेएम कोर्ट ने हटा दिया है। आवेदक लक्ष्मण रैकवार ने कहा की मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेग। न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है।