उज्जैन में 25 मार्च तक टोटल लॉक डाउन, ज़िले की सीमाएं आगामी आदेश तक सील

उज्जैन।अर्पण कुमार।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण उज्जैन जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन की स्थिति में कंडिका 5 में उल्लेखित प्रतिष्ठानों में अतिआवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अल्पसमय के लिये जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 22 मार्च से 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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