अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अवकाश पर कलेक्टर का आदेश जारी, नियम का पालन होगा अनिवार्य

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Employees, Employees Holiday : 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर ने चुनाव पास आने के साथ ही सरकारी अमले के अवकाश पर रोक लगाने शुरू कर दिया है। इंदौर के बाद अब उज्जैन में भी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अवकाशों पर निर्वाचन कार्य के लिए रोक लगाई गई है। अधिकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए जिले के सभी शासकीय और अर्द्ध शासकीय के विभागों के अधिकारी कर्मचारी के लिए आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।

आदेश जारी

उज्जैन में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन संबंधित कार्य संपादन के लिए अधिकारी कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। जिसके बाद कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए। ऐसे में जिले के सभी शासकीय और अर्द्ध शासकीय के विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक और अर्जित अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा आदेश जारी किया गया है।

नियम तय 

आदेश में स्पष्ट कार्य की किसी अधिकारी कर्मचारी को 2 से ज्यादा दिन का अवकाश और आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए कार्यालय प्रमुख अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे। नोडल अधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही कार्यालय प्रमुख अवकाश की स्वीकृति दे पाएंगे।

मेडिकल अवकाश के लिए संबंधित शासन के सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन कार्यालय कार्मिक प्रबंधन शाखा में निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख की मंजूरी मिलने के उपरांत आवेदन अग्रसित कर आगे भेजा जा सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डाक प्राप्त करने के लिए सभी शासकीय और अर्ध शासकीय के कार्यालय अवकाश दिवस में भी खुले रखे जाएंगे। इसके लिए तत्काल प्रभाव से आदेश को लागू किया गया है।


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Kashish Trivedi

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