Ujjain News Today: अब उज्जैन में जितने भी नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। उनकी गतिविधियों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाने वाला है। अगर यहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो संचालक और प्रबंधन समिति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जो मेडिकल संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के नारकोटिक्स ड्रग की बिक्री करते हैं उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के कार्रवाई भी होगी। ये सभी आदेश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को दिए हैं।
Ujjain collector के आदेश
नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिलाधिकारीयों को विशेष आदेश जारी किए हैं। इसके तहत नशा मुक्ति अभियान का क्रियान्वयन करने नशीली दवाइयों की रोकथाम और बेहतर समन्वय के लिए एक जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में और अनुभागीय स्तर समिति एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई है।
अधिकारियों को दिए गए आदेश के मुताबिक किसी भी स्कूल कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पान गुटखे की दुकान नहीं होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू विक्रय प्रतिबंध सख्त रूप से लागू किया जाएगा।
जो मेडिकल बिना पर्चे के नारकोटिक्स ड्रग की बिक्री करते हैं, उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा। जिले में शासकीय और और शासकीय तथा केंद्रीय अनुदान प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी। अगर यहां पर ड्रग एडिक्ट के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो उसे पर भी कार्रवाई होगी।