सरपंच से रिश्वत लेना पड़ा महंगा, सीइओ को चार साल की जेल

नरसिंहपुर| सरपंच से रिश्वत लेना सीइओ जनपद पंचायत को महंगा पड़ गया| कोर्ट ने आरोपी अधिकारी को चार साल की सजा सुनाई है| विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) नरसिंहपुर एसके पांडे के न्यायालय से मप्र राज्य विरूद्ध प्रदीप शर्मा में धारा 7, 13(1), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास एवं 10,000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मामला साल 2015 का है, जब साईंखेड़ा जनपद पंचायत के सीईओ प्रदीप शर्मा को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया| सीईओ ने सरपंच से एनओसी के बदले 20 हजार रुपये की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में वह 10 हजार रुपये पहले ही ले चुका था।  साईंखेड़ा की ग्राम पंचायत खेरी पाली के सरपंच अजय द्विवेदी ने जबलपुर लोकायुक्त से इस सम्बन्ध में शिकायत की थी| 


About Author
Avatar

Mp Breaking News