Unified Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है।देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू है। जो कर्मचारी अभी NPS में हैं और UPS चुनना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते है।इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प चुन सकते है।
UPS एक नई पेंशन योजना है जो रिटायरमेंट के बाद तय मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जो NPS में नहीं मिलती।अगर आपने UPS के तहत 25 साल नौकरी की है तो हर महीने अपनी पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। किसी ने 10 साल से ज्यादा लेकिन 25 साल से कम काम किया है, तो उसे भी पेंशन मिलेगी पर राशि कम होगी।आपकी बेसिक सैलरी 50,000 थी, तो आपको मिनिमम 25,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

NPS से कितनी अलग है UPS
यूपीएस में इस तरह मिलता है लाभ
- Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
- Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
- Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
- Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।
NPS में किस तरह मिलता है लाभ
- NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
- एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है। बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है।NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।
- न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।
- नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
- NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
- नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।
UPS में OPS जैसी सुविधा, सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे।
- यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रविधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।पहले यह लाभ केवल OPS वाले कर्मचारियों को ही मिलता था।
- कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा।
- डीओपीपीडब्ल्यू (पेंशन विभाग) ने इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी किया है, जिससे UPS कर्मचारियों को OPS के तहत मिलने वाले लाभों का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा।
UPS कैलकुलेटर से चेक करें कितनी मिलेगी पेंशन?
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने यूपीएस के लिए कैलकुलेटर जारी कर दिया है।सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।कैलकुलेटर में आपको अपनी जन्म तिथि, नौकरी ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट ऐज, मंथली बेसिक सैलरी, सालाना सैलरी ग्रोथ आदि की जानकारी देनी होगी। कैलकुलेटर https://npstrust.org.in/ups-calculator पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
NPS से UPS में जाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले https://enps.nsdl.com पर जाएं और “Unified Pension Scheme” मेन्यू के तहत “NPS to UPS Migration” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने PRAN (Permanent Retirement Account Number) और जन्म तिथि दर्ज करें, फिर कैप्चा कोड भरें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर ओटीपी आएगा। उसे भरकर अगला चरण पूरा करें।
- आपको यह घोषणा करनी होगी कि आप यूपीएस विकल्प को अंतिम और अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार कर रहे हैं।
- ई-साइन के लिए अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी (VID) दर्ज करें। ओटीपी आने के बाद प्रक्रिया पूरी करें।
- आपको एक acknowledgment नंबर मिलेगा और माइग्रेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद
अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, तो https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से Form A2 डाउनलोड करें, उसे भरें और अपने नोडल ऑफिस में जमा करें।