MP Breaking News
Thu, Dec 18, 2025

UPS : कर्मचारी 30 सितंबर तक चुन सकते है विकल्प, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?

Written by:Pooja Khodani
Published:
Last Updated:
यूपीएस का लाभ वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।हालांकि यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथी को भी मिलेगा।
UPS : कर्मचारी 30 सितंबर तक चुन सकते है विकल्प, जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?

Unified Pension Scheme : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है।देश में 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू है। अगर अबतक आपने UPS या NPS में से किसी एक का विकल्प नहीं चुना है तो 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते है ।ध्यान रहे यूपीएस का लाभ वे केंद्रीय कर्मचारी उठा सकते हैं जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं जो 1 जनवरी 2004 से लागू है। यह विकल्प वर्तमान कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए उपलब्ध है। बता दे कि अप्रैल से जुलाई तक 30 लाख में से 30 हजार कर्मचारियों ने ही यूपीएस का विकल्प चुना है।

NPS से कितनी अलग है UPS

यूपीएस में मिलते है ये लाभ

  • Assured Pension: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
  • Assured Family Pension: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
  • Assured Minimum Pension: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
  • Inflation Index: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।
  • Gratuity: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के हकदार होंगे। यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के पहले यह लाभ केवल OPS वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा।

NPS में किस तरह मिलता है लाभ

  • NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
  • एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है। बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है।
  • NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।
  • नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है।सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
  • NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।

UPS कैलकुलेटर से चेक करें कितनी मिलेगी पेंशन?

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने यूपीएस के लिए कैलकुलेटर जारी कर दिया है।सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।कैलकुलेटर में आपको अपनी जन्म तिथि, नौकरी ज्वाइनिंग की डेट, रिटायरमेंट ऐज, मंथली बेसिक सैलरी, सालाना सैलरी ग्रोथ आदि की जानकारी देनी होगी। कैलकुलेटर https://npstrust.org.in/ups-calculator पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।