नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पहले सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन किया है. इसके तहत सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के रूल 8 में बदलाव करते हुए इसमें नए प्रावधान को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।
दरअसल, केंद्र सरकार ने देशभर के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employee) को एक सख्त चेतावनी जारी करते हुए सतर्क रहने और लापरवाही ना बरतने के आदेश दिए है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी यानि यदि कर्मचारी इसका पालन नहीं करते हैं तो उनको पेंशन और ग्रेच्यूटी की सुविधा सरकार नहीं देगी।
इसके तहत नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा। अथॉरिटी चाहे तो पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है। कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ हो तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे। अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है, इसके बाद वो फिर से दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है। इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2022) के तहत जारी किए हैं।इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे अध्यक्ष को ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार होगा। अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।वही सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी इसका अधिकार दिया गया है।