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Wed, Dec 17, 2025

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि के बाद बड़ी राहत, नियम में संशोधन, डीओपीटी का आदेश जारी, मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
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केंद्रीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि के बाद बड़ी राहत, नियम में संशोधन, डीओपीटी का आदेश जारी, मिलेगा लाभ

7th Pay Commission, LTC Rule : छठे और सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही अब कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारियों को अब LTC हवाई यात्रा का क्लेम लेने में राहत मिलेगी। इसके लिए डीओपीटी द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।

कंपनियों के द्वारा 24 घंटे में काम से कम किराए वाला एक स्लॉट रखा जाएगा। वही कर्मचारी इसी स्लॉट में अपना एयर टिकट बुक कर सकेंगे। उन्हें LTC को लेकर नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्हें इस प्रक्रिया का स्क्रीनशॉट भी लेना होगा। साथ ही क्लेम फॉर्म के साथ उसे लगाना होगा। हालांकि स्लॉट में अगर टिकट बुक होती है तो स्क्रीनशॉट की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

LTC दिशा निर्देश जारी 

इसके लिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन से LTC पर जाने के लिए एयर टिकट खरीदना पड़ेगा। इन कंपनियों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। 20 अक्टूबर को जारी मेमोरेंडम वीडियो पॉइंट ने कहा है कि नियम में बदलाव उन लोगों के लिए जिनका अभी तक क्लेम नहीं मिला है। उनके पास ट्रैवल एजेंट के माध्यम से हुई एयर टिकट बुकिंग का कोई प्रूफ नहीं है। सरकार द्वारा समस्याओं को दूर करने और सरकारी कर्मचारी की सुविधा के लिए नियम में बदलाव किया गया है।

ऐसे में गाइडलाइन के तहत 3 रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट में सिर्फ बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, ATT और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड को फ्लाइट की डिटेल देनी होगी। लीफ टिकट कंसेशन के लिए तय समय में स्लॉट में हवाई टिकट बुक करते समय सबसे सस्ता किराया उड़ान का किराया सबसे सस्ते किराया में 10 फीसद से ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर LTC के उद्देश्य से हवाई टिकट की बुकिंग करता है तो माना जाएगा की व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों द्वारा बुक किया गया टिकट दिशा निर्देश के तहत सस्ता लिया गया है।

जानें क्या थी प्रक्रिया 

बता दे डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय विज्ञापन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी LTC का टिकट तीन कंपनियों के माध्यम से बुक करते हैं। क्लेम लेने के दौरान स्क्रीनशॉट भी जमा करना पड़ता है।। मौजूदा प्रक्रिया में कर्मचारियों को कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था जिसके बाद डीओपीटी के पास कर्मचारियों के लगातार प्रतिवेदन देखे जा रहे थे।

डीओपीटी के मुताबिक बाड़मेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन तीनों कंपनी को अपनी वेबसाइट पर काम से कम रेट वाली एयर टिकट की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सबसे कम कीमत वाली टिकट उपलब्ध नहीं हो तो यह कंपनी उसे 10% अधिक किराए वाली टिकटों की सूची कर्मचारियों को प्रदर्शित करेगी।

इसके साथ ही गैर हकदार कर्मचारियों को विशेष वितरण योजना के तहत उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार और लद्दाख के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा इस सुविधा का लाभ लेने पर उसे घोषित मुख्यालय से हवाई यात्रा का टिकट मिलेगा इसे भी अपना दस्तावेज में टिकट का प्रिंट लगाना होगा। यदि इन्हें स्लॉट में टिकट नहीं मिल रहा है तो यह अगले स्लॉट में टिकट ले सकेंगे। हालांकि LTC क्लेम लेने के दौरान उसका प्रिंट लगाना अनिवार्य होगा।

इसके लिए तय किए गए नियम के तहत LTC के टिकट रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कर्मचारियों के पास अपनी आधिकारिक ईमेल नहीं है, वह प्राइवेट ईमेल और मोबाइल नंबर देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद ही उनका टिकट बुक होगा। डीओपीटी ने मंत्रालय और विभागों को निर्देश दिया कि LTC के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम को सख्ती से लागू किया जाए।